महाराष्ट्र में भी चलेगा बुलडोजर!: नवनीत राणा पर योगी स्टाइल में कार्रवाई करेंगे उद्धव ठाकरे, अवैध निर्माण की जांच के लिए थमाया नोटिस

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Tue, 03 May 2022 02:52 PM IST

सार

नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह अभी जेल में ही हैं। इस बीच बीएमसी ने कथित अवैध निर्माण को लेकर दंपती को नोटिस जारी किया है।

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राजद्रोह का मुकदमा झेल रहीं अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की मुसीबत कम नहीं हो रही है। पहले से ही वह जेल में हैं। अब बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने उन्हें कथित अवैध निर्माण के सिलसिले में नोटिस थमा दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि बीएमसी अधिकारी चार मई या उसके बाद नवनीत राणा के फ्लैट का निरीक्षण करेंगे। इस फ्लैट में अवैध निर्माण कराने की बात कही गई है। अगर जांच में अवैध निर्माण पाया जाता है, तो इसे तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। 

नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में हुई थी। तब से राणा दंपती न्यायिक हिरासत में है और हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुका है।

बुधवार को हो सकती है सुनवाई
राणा दंपती की जमानत याचिका पर सोमवार को भी सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला नहीं आया। अब बुधवार को जमानत याचिका पर फैसले की उम्मीद है। कोर्ट में शुरु अन्य मामलों की सुनवाई और फिर समय की कमी के कारण सोमवार को फैसला नही हो सका। राणा दंपती पर आईपीसी की धारा 15 ए, 353 के साथ बांबे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा राणा दंपत्ति पर 124 ए यानि राजद्रोह की भी धारा लगाई गई है। 

विस्तार

राजद्रोह का मुकदमा झेल रहीं अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की मुसीबत कम नहीं हो रही है। पहले से ही वह जेल में हैं। अब बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने उन्हें कथित अवैध निर्माण के सिलसिले में नोटिस थमा दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि बीएमसी अधिकारी चार मई या उसके बाद नवनीत राणा के फ्लैट का निरीक्षण करेंगे। इस फ्लैट में अवैध निर्माण कराने की बात कही गई है। अगर जांच में अवैध निर्माण पाया जाता है, तो इसे तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। 

नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में हुई थी। तब से राणा दंपती न्यायिक हिरासत में है और हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुका है।

बुधवार को हो सकती है सुनवाई

राणा दंपती की जमानत याचिका पर सोमवार को भी सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला नहीं आया। अब बुधवार को जमानत याचिका पर फैसले की उम्मीद है। कोर्ट में शुरु अन्य मामलों की सुनवाई और फिर समय की कमी के कारण सोमवार को फैसला नही हो सका। राणा दंपती पर आईपीसी की धारा 15 ए, 353 के साथ बांबे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा राणा दंपत्ति पर 124 ए यानि राजद्रोह की भी धारा लगाई गई है। 

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