न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Wed, 04 May 2022 01:01 PM IST
सार
Hanuman Chalisa Row: सत्र न्यायालय ने राणा दंपती को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि वे इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे। वहीं इस मुद्दे पर मीडिया से भी बात नहीं की जाएगी। इसके अलावा गवाह व सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
ख़बर सुनें
विस्तार
अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बुधवार को जमानत मिल गई है। सत्र न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। इसके बाद नवनीत राणा को जेल से रिहा कर दिया गया है। आज सुबह ही नवनीत राणा की जेल में तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
कोर्ट ने राणा दंपती को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि राणा दंपती इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे। इसके अलावा वे गवाह या सबूतों से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि राणा दंपती इस मुद्दे पर न ही प्रेसवार्ता करेंगे और न ही मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई बयान देंगे। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता पाया गया तो उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा।
पुलिस को देना होगा 24 घंटे पहले नोटिस
इसके अलावा सेशंस कोर्ट ने मुंबई पुलिस के लिए भी आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को राणा दंपती को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। इसके अलावा राणा दंपती को जांच में सहयोग के निर्देश दिए गए हैं।
23 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में हुई थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।